Teacher Transfer UP: 9 जून से 12 तक शिक्षक करें अन्तर जनपदीय ट्रांसफर के लिए आवेदन
News Desk (शशांक पान्डेय): उत्तर प्रदेश के करीब 6 लाख बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के अंतर-जनपदीय ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत शिक्षकों को 9 से 12 जून तक बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तबादला सूची 16 जून को एनआईसी पोर्टल के माध्यम से जारी की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव ने गुरुवार शाम को इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी किया।
ट्रांसफर की समय-सारिणी
- 6-7 जून: यू-डायस पोर्टल पर अधिक और कम शिक्षक संख्या वाले जिलों की सूची जारी होगी।
- 9-12 जून: शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी।
- 9-13 जून: आवेदन की प्रति संबंधित बीएसए कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 14 जून: बीएसए द्वारा ऑनलाइन आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।
- 16 जून: एनआईसी द्वारा ऑनलाइन तबादला सूची प्रकाशित की जाएगी।
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ट्रांसफर के लिए 5 साल की सेवा की बाध्यता समाप्त
सरकार की 24 मई को जारी नई ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए अंतर-जनपदीय तबादले के लिए 5 साल की न्यूनतम सेवा की अनिवार्यता हटा दी गई है। पहले किसी शिक्षक को दूसरे जिले में तबादला पाने के लिए कम से कम पांच साल की सेवा करनी होती थी। इस बदलाव से 68500 और 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शिक्षकों को पहली बार तबादला पाने का अवसर मिलेगा।
उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से दूसरे जिलों में कार्यरत शिक्षकों को राहत देगा। उन्होंने बताया कि कई शिक्षक अपने गृह जनपद से 700 से 800 किलोमीटर दूर तैनात हैं। अब उन्हें अपने नजदीकी जिले में स्थानांतरण का मौका मिलेगा।
तबादला कमेटी का गठन
हर जिले में तबादले की प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इसमें मुख्य विकास अधिकारी, डायट प्राचार्य को सदस्य और बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) को सदस्य सचिव बनाया गया है। जिले के भीतर स्कूलों के बीच स्थानांतरण इसी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा।
वरिष्ठता सूची में बदलाव की शर्त
दूसरे जिले में ट्रांसफर होने पर संबंधित शिक्षक को उस जिले की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। इसके लिए उनसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि वे इस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे और भविष्य में प्रमोशन के लिए वरिष्ठता में ऊपर आने का दावा नहीं करेंगे।
स्थानांतरण की सीमाएं
- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक का तबादला केवल दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में ही होगा।
- नगरीय क्षेत्र के शिक्षकों का तबादला केवल नगरीय स्कूलों में किया जाएगा।
- ट्रांसफर केवल उन स्कूलों के बीच होंगे, जहां शिक्षक-छात्र अनुपात प्रभावित न हो।
- प्राथमिक स्कूलों में अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक में 35:1 बनाए रखना अनिवार्य होगा।
यू-डायस डेटा के आधार पर समायोजन
यू-डायस पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या और शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर उन जिलों और स्कूलों की पहचान की जाएगी जहां शिक्षक अधिक या कम हैं। तबादले या समायोजन उन्हीं स्कूलों में किया जाएगा, ताकि संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित हो सके।