न्यायालय के आदेश पर आठ लोगो के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमादर्ज

 

दिलदारनगर (गाजीपुर) : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने 156/3 के तहत पांच वर्षों बाद नगसर थाना के गगरन गांव निवासी मदन कुमार प्रजापति  के तहरीर पर आठ के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा शुक्रवार को दर्ज किया है।जिसमें दिलदारनगर गांव निवासी शिवबचन सिंह कुशवाहा,महेंद्र सिंह कुशवाहा,आदिति देवी,परमेश्वर सिंह कुशवाहा,गीता देवी,दुर्गावती, देवेंद्र व निशेष कुशवाहा है।

पीड़ित ने न्यायलय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि विपक्षीगण एक दूसरे के सगे संबंधी है।आरोप है कि विपक्षी फर्जी तरीके से एक बैंक रियल इंडिया निधि लि० शाखा दिलदारनगर  के नाम से स्थापित कर गांव-गांव जाकर इसका प्रचार कर कम समय में रूपया दो गुना व अन्य लाभ देने का भरोसा दिलवाकर अपने बैंक में रुपया जमा करवाने लगे।मुझसे  व अन्य सैकड़ों लोग उपरोक्त बैंक में रुपया जमा करने लगे व मुझे भी झांसा देकर बताया कि तुम भी इस बैंक में कार्य करो अच्छा मुनाफा होगा।विपक्षियों के झांसे में आकर मैं कार्य करने लगा परंतु कुछ माह बाद विपक्षीगण  फर्जी बैंक से रुपया लेकर अपने नाम से जमीन / मकान खरीदने लगे व अपने निजि कार्य में खर्चा करने लगे । जमीन खरीद बिक्री का व्यवसाय करने लगे व करो करोडो रुपया बचत कर लिये । विपक्षीगण खाता धारको व एजेन्ट को रुपया नहीं देते है और रूपया मांगने पर जान से मारने की धमकी देते है।स्थानीय पुलिस व पुलिस अधीक्षक को 13 जून 2024 को डाक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई तब न्यायलय में प्रार्थना पत्र दिया।थाना निरीक्षक अशोक मिश्रा ने बताया कि न्यायलय के निर्देश पर आठ के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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