Jammu Kashmir : यौन शोषण के आरोपी ‘पीर बाबा’ को 14 साल की कैद

News Desk (संजना) : जम्मू कश्मीर की सोपोर अदालत के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मीर वजाहत ने बीते सोमवार को 125 पन्नो की अपनी फैसले में दोषी को भारतीय पीनल कोड (सीआरपीसी) की धारा 377 के तहत दोषी ठहराया है। अपने आदेश में ‘पीर बाबा’ को 14 साल की सजा सुनाया गया है। हालांकि दोषी के परिवार वालों ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।

अदालत के सामने पेश सबूतो के आधार पर अभियुक्त को बच्चों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप में धारा 377 आरपीसी के तहत दोषी ठहराया जा रहा है।

बच्चों के साथ यौन शोषण का यह सिलसिला कई सालों तक जारी रहा है यह मामला अदालत में करीब 9 साल तक चला। अदालत ने पुलिस को यह आदेश दिए हैं कि इस केस में जितने भी सर्वाइवर सामने आए हैं उनके लिए अलग से कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए।

इस मामले में अदालत में आठ गवाहों को रिकॉर्ड किया था, लेकिन आठ में से केवल दो गवाहों के बयानों को सजा की बुनियाद बनाया गया है।

दोषी कर दिए गए आजाद अहमद शेख को पुलिस ने साल 2016 में यौन शोषण का मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया था।
उन पर छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। करीब 1 महीने जेल में रहने के बाद इस साल आजाद अहमद शेख उर्फ पीर बाबा को अदालत ने जमानत पर रिहा किया था।

आरपीसी की धारा 377 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को उम्र कैद या जूर्वाने के साथ 10 साल कैद की सख्त सजा सुनाई जा सकती है। इस मामले में दो सर्वाइवरों के लिए दोषी पीर को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि यह दोनों सजा वह एक साथ जेल में काटेंगे।

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Chandan Sharma

चन्दन शर्मा पत्रकार (Chandan Sharma Journalist) पिछले 10 सालों से मीडिया में एक्टिव हैं। उन्होंने खबर हलचल न्यूज के साथ काम करना शुरू किया और बाद में "द सर्जिकल न्यूज" नामक अपना खुद का समाचार पोर्टल और यूट्यूब चैनल शुरू किया। द सर्जिकल न्यूज का 5 साल तक सफलतापूर्वक संचालन किया। डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय पत्रकारिता में स्नातकोत्तर के दौरान शुरू हुए "जनस्वराज हिंदी" के संस्थापक सदस्य हैं। पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त चंदन शर्मा को डिजिटल न्यूज़, टेक्नॉलॉजी, ग्रामीण रिपोर्टिंग, रिसर्च पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक समाचार और वायरल न्यूज में दिलचस्पी है।

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