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बेटी को माता-पिता से पढ़ाई का पूरा खर्च लेने का अधिकार -सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court

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News Desk(संजना सिंह ): सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटियों को अपने पढ़ाई के लिए माता-पिता से पैसे मांगने के लिए उनका पूरा अधिकार है। वह अपनी पढ़ाई के लिए अपने माता-पिता से पैसे मांग सकती हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बेटियों को जरूरी पड़ा तो वह अपने माता-पिता को भी बाध्य कर सकती हैं कि वह उसके खर्च को वहन करें।

कोर्ट के इस आदेश के अनुसार माता-पिता को अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार अपनी बेटियों को पढ़ाने का और खर्च देने का पूरा जिम्मा लेना पड़ेगा।

कोर्ट का यह फैसला एक तलाक से जुड़े विवाद से लिया गया है। मामले में एक पति पत्नी 26 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे थे और उनकी बेटी आयरलैंड में पढ़ाई कर रही थी। पिता ने अपनी बेटी के पढ़ाई के लिए 43 लख रुपए उसे दिए थे पर लड़की ने उसे लेने से इनकार कर दिया।

लड़की ने पैसे इसलिए नहीं लिया क्योंकि वह अब नहीं चाह रही थी कि वह अपनी मां के गुजारा भत्ते का हिस्सा बने।

अदालत ने कहा है कि बेटी कानूनी रूप से उस राशि की पूरी तरह से हकदार है। पिता आर्थिक रूप से मजबूत है और अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता है।

कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि अगर कोई भी माता-पिता अलग रह रहे हैं तो और उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वह उनका पूरा खर्च उठाये।

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