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गोरखपुर: दहेज उत्पीड़न में विवाहिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, पति और ससुराल पक्ष पर आरोप

दहेज उत्पीड़न

दहेज उत्पीड़न

गोला ,गोरखपुर: गोला थाना क्षेत्र के डिघवा खुर्द गांव की रहने वाली विवाहिता ने दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि शादी के समय लाखों रुपये और जेवर देने के बावजूद ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया।

शादी में दिए गए रुपये और गहने

पीड़िता बंदना पुत्री बंशु की शादी अजय पुत्र सीताराम निवासी चिकनिया, थाना गोला के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। विवाह के दौरान

पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप

विवाहिता का कहना है कि शादी के बाद उसके पति अजय, ससुर सीताराम, सास आरती, ननदें वंदना और ममता लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। विरोध करने पर सभी ने मिलकर उसे मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी।


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मायके छोड़ा और विदाई से इनकार

पीड़िता के मुताबिक, 7 मई 2025 को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मायके छोड़ दिया। जब उसके पिता ने पंचायत कराकर मामला सुलझाने का प्रयास किया तो ससुराल वालों ने लड़की को विदा कराने से साफ इनकार कर दिया।

थाना गोला में मुकदमा दर्ज

इसके बाद विवश होकर विवाहिता ने गोला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 85, 115(2), 352, 351(3) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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